Description: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right To Education Act) 2009: किसी भी देश की सबसे बड़ी सम्पति एवं उसका भविष्य उस देश के बच्चे होते है, लेकिन जब बच्चों की शिक्षा सही
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इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संसद के छियासीवें संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से इसे मौलिक अधिकार के रूप में संविधान के अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया। इसके बाद वर्ष 2009 में संसद ने निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के माध्यम से इस एक्ट को व्यवहारिक रूप दिया गया। यह एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया।
शिक्षा के इस मौलिक अधिकार अधिनियम में कुल 7 अध्याय व 38 खण्ड है। RTE Act 2009 के माध्यम से अब 6-14 वर्ष के वे करोड़ों बच्चे अब स्कूल जा पाएंगे, जो पहले स्कूल नहीं जा पाते थे। सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत दी जाने वाली मुफ्त शिक्षा के लिए प्रति वर्ष करोड़ों रूपये के बजट का प्रावधान किया जाता है।